MP में विधवा महिलाओं को मिलेगी 2 लाख की सहायता, जानिए मोहन सरकार की नई स्कीम

छतरपुर: बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की 377 वी जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मऊसहानियां में संस्कृति विभाग के सहयोग से महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान द्वारा आयोजित तीन दिवसीय विरासत महोत्सव का शुभारंभ किया. आयोजन के दौरान CM मोहन यादव में मंच से महाराजा छत्रसाल की गाथा कहते हुए कहा, ''बुंदेलखंड की धरती वीरों और रणबांकुरों की धरती है. महाराजा छत्रसाल की लड़ाई देश के स्वाभिमान की लड़ाई थी.'' वहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोहन सरकार मध्य प्रदेश में विधवाओं की मांग में भी सिंदूर भरवाने के लिए उनके विवाह करवाएगी और 2 लाख की राशि भी देगी.''
महिलाओं को दो लाख रुपए देगी सरकार
सीएम मोहन यादव ने मंच से कहा कि, ''बहनों की जिंदगी में अगर किसी कारण से सुहाग चला गया, अगर बहन विधवा हो गई तो उसका पुनर्विवाह करना चाहिए.'' उन्होंने कहा, ''मध्य प्रदेश शासन ऐसी विधवा बहनों के पुनर्विवाह के लिए कल्याणी योजना चला रही है. 3 मई 2018 से शुरु हुई कल्याणी योजना के अंतर्गत विवाह होने पर प्रोत्साहन राशि स्वरूप उन्हें दो लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी.''
बुंदेलखंड की धरती ने पुरुषार्थ और रणबांकुरे दिए
आयोजन के मौके पर डॉ. मोहन यादव ने कहा, ''बुंदेलखंड धरती वीरों और रणबांकुरों की धरती है. इस पुण्य पवित्र धरती पर महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ. मैं इस वीरों की धरती को नमन करता हूं.'' उन्होंने कहा कि, ''हमारे लिए आज पुरुषार्थ और पराक्रम का दिन है. आज बुंदेलखंड के वीर सपूत महाराजा छत्रसाल का जन्मदिन है. बुंदेलखंड की धरती पर परमात्मा ने विशेष कृपा की है, बुंदेलखंड की धरती ने पुरुषार्थ और रणबांकुरे दिए हैं.''
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''महाराजा छत्रसाल उस कठिन दौर में सत्ता साहस और पराक्रम के त्रिवेणी थे. उन्होंने मुगलों को धूल चटाई और बुंदेलों से ही देश का मान बढ़ाया. महाराजा छत्रसाल, वीर शिवाजी, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, लोकमता देवी अहिल्याबाई होलकर हमारे गौरव हैं. हमें उनके कठिन संघर्षों, उनके पराक्रमों और उनके आदर्शों से शिक्षा लेनी चाहिए.''
क्या है कल्याणी विवाह योजना और शर्तें
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना की शुरुआत 3 मई 2018 से हुई है. जिसमें विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह करवाया जाता है.इस योजना के तहत सरकार महिला को शादी के लिए 2 लाख रुपए देती है.ताकि परिवार का आर्थिक बोझ कम हो सके और महिलाएं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें. हालांकि कल्याणी विवाह योजना की कई शर्तें. जैसे कल्याणी योजना के तहत महिला और जिससे शादी कर रही वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो. महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो.महिला सरकारी नौकरी में न हो. महिला का जिस व्यक्ति से विवाह हो रहा है, उस व्यक्ति की पूर्व से कोई जीवित पत्नी न हो.शादी होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा.