ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी
पायलट प्रोजेक्ट के लिए विदिशा का चयन
दो सिंचाई परियोजना के लिये 346.48 करोड़ रूपये स्वीकृत
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित आर.टी.सी. मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में एक मई 2022 से 6 माह तक के लिए क्रियान्वित करने तथा मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों के लिए सम्बंधित अधिनियम एवं नियमों में शिथिलता देने का अनुमोदन दिया। मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 116 क के उपनियम (3) में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्रामीण मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों का संचालन, ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए संचालित वाहनों पर मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णत: छूट और ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा अर्जित किए गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी) के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि का आगामी छमाही में वाहन संचालक को प्रदाय किया जाना शामिल है। इस सम्बन्ध में सभी कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जायेगी।
सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 158 करोड़ रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने रीवा जिले की सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 158 करोड़ 6 लाख रूपये, सिंचाई क्षमता 9 हजार हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना के निर्माण होने से सेमरिया तहसील के 86 ग्रामों की 9 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत दबावयुक्त पाइप वितरण प्रणाली सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।
सामाकोटा बैराज के लिए 188 करोड़ रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने सामाकोटा बैराज लागत राशि 188 करोड़ 42 लाख रूपये, सिंचाई क्षमता 6 हजार हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर के 15 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई दबाव (स्प्रिंकलर) पद्धति से सिंचाई लाभ प्राप्त होगा।
रेत नियम
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक/ अस्थाई व्यवस्था लागू किये जाने का अनुमोदन किया। ऐसे जिलों में जहाँ रेत नियम 2019 में ठेके समर्पित/निरस्त हुए हैं, वहाँ की समस्त रेत खदानों को कलेक्टर द्वारा 10 दिवस की ई-नीलामी से छोटे समूह बनाकर निर्वर्तन किया जाएगा। प्रथम बार ई-नीलामी की प्रक्रिया असफल होने पर दूसरी बार की ई-नीलामी के लिए 5 दिवस की सूचना जारी की जाएगी। जिला कलेक्टर, जिले की भौगोलिक स्थिति एवं राजस्व सीमा के आधार पर छोटे समूह बनाकर ई-नीलामी कर सकेंगे। ई-नीलामी के लिए ऐसी खदानों को वरीयता दी जायेगी, जिनमें वैधानिक स्वीकृतियाँ यथा माईनिंग प्लान/ई.सी./सी.टी.ओ. स्वीकृत है। ई-नीलामी का प्रारंभिक मूल्य संबंधित जिले की निरस्त/समर्पित ठेके की निविदा की प्रचलित दर (रूपए प्रति क्यूबिक मीटर) रखी जायेंगी। यह नीलामी 3 माह अथवा समूह के नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन, जो भी पहले हो, के लिए की जायेगी। इसके अतिरिक्त रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में तात्कालिक/अस्थाई व्यवस्था लागू किये जाने हेतु अन्य तकनीकी सुधार भी किये गये हैं।
सी.एम. जनसेवा-181
मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सी.एम जनसेवा-181 से लोक सेवा गारंटी में राजस्व विभाग की कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि मोबाइल पर प्रदाय की जा रही है। इस सेवा के लिये मात्र 10 रूपये प्रति पृष्ठ फीस रखी जायेगी।
देवारण्य योजना
मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश में देवारण्य योजना को लागू करने का अनुमोदन किया। ''देवारण्य योजना'' प्रदेश में 11 विशेष पादप उत्पादक क्षेत्रों का निर्धारण कर इन क्षेत्रों का विकास कर औषधीय तथा सुगंधित पौधों के उत्पादन, भण्डारण, विपणन की वैल्यू चेन निर्मित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जायेगी।
कार्यक्रम आयोजन एवं प्रंबधन
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री के विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद स्थापित करने एवं हित लाभ वितरण के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नवीन योजना "कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन" प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इससे कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी। साथ ही जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा सकेगा।
संशोधन विधेयक
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया। विधेयक में प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय, भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं एल.एन.सी.टी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर को स्थापित करने के अध्यादेश को पुर:स्थापित किया गया है।
वाणिज्यिक कर
मंत्रि-परिषद ने भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्ष 2021-22 के निर्धारित वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2022-23 के लिये आरक्षित मूल्य निर्धारित किया है। इन मालों की ड्यूटी दर वर्तमान में 100 रूपये प्रति किलोग्राम एवं भिन्न अनुज्ञप्तिधारी संस्थाओं के लिये भांग की ड्यूटी दर वर्तमान में 200 रूपये प्रति किलोग्राम को वर्ष 2022-23 के लिये यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की सहकारी सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, बनापुरा, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किए जाने के लिए एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत विक्रय अनुबंध की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की चाचौड़ा, जिला गुना स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।