हॉस्टल के किराए और खाने पर नहीं लगेगा जीएसटी
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे नहीं दिए जाने के कारण हॉस्टल के किराए और खाने पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।
इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने 50 रिट पिटीशन पर फैसला देते हुए कहा था, हॉस्टल का किराया रेजिडेंशियल श्रेणी में आता हैम जीएसटी कानून के तहत इसमें टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। हॉस्टल में ठहरना और किसी होटल में रुकना दोनों अलग-अलग बात है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला दिया था।
हॉस्टल के किराया और खाने इत्यादि पर 18 फ़ीसदी का जीएसटी लगता था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी। अपील पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है।