बाहुबली बृजेश सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत
वाराणसी । बाहुबली बृजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह को 21 साल पुराने गाजीपुर के उसरी चट्टी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। ये आदेश जज अरविंद कुमार मिश्रा ने दिया है। बृजेश सिंह के एडवोकेट सूरज सिंह के मुताबिक बृजेश पर सिर्फ तीन केस में ट्रायल चल रहा है। दो मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। सिर्फ यही एक मुकदमा था, जिसमें जमानत नहीं मिली थी। बृजेश 14 साल से जेल में है। फिलहाल वह वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
घटनाक्रम के अनुसार 15 जुलाई 2001 को मऊ सदर के तत्कालीन विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे। आरोप है कि दोपहर 12ः30 बजे गाजीपुर के मुहम्मदाबाद इलाके की उसरी चट्टी में उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया गया। इसमें मुख्तार के गनर सहित तीन लोग मारे गए और नौ लोग घायल हुए थे। मुख्तार ने बृजेश और त्रिभुवन सिंह को नामजद करते हुए 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कोर्ट में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से दो की ट्रायल के दौरान मौत हो गई है।