अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस्राइल को राफा पर हमला रोकने का दिया आदेश
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने शुक्रवार को इस्राइल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर सैन्य हमले रोकने का आदेश दिया। इस्राइल के खिलाफ इस फैसले से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर अब और अधिक राजनयिक दबाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले को पढ़ते हुए अध्यक्ष नवाफ सलाम ने कहा कि मार्च में अदालत की ओर से दिए गए अनंतिम आदेश फलस्तीनी क्षेत्र की स्थिति को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, इस्राइल को राफा में अपने सैन्य आक्रमण तुरंत रोकना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से याचिका दायर कर आपातकालीन उपाय लागू करने का अनुरोध किया था। एक सप्ताह बाद अदालत ने इस्राइल को राफा में अपने आक्रमण को रोकने का आदेश देने के दक्षिण अफ्रीकी अनुरोध का समर्थन किया। आदेश के बाद अदालत के बाहर फलस्तीनी समर्थकों के एक छोटे समूह ने बूम बॉक्स पर रैप गाना बजाया और झंडे लहराकर मुक्त फलस्तीन का आह्वान किया।इस्राइली सरकार के प्रवक्ता ने फैसले के बाद कहा कि पृथ्वी पर कोई भी ताकत इस्राइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने और गाजा में हमास के पीछे जाने से नहीं रोक पाएगी। बता दें कि इस्राइल ने मामले में नरसंहार के आरोपों को बार-बार निराधार बताया है।