वेरिफिकेशन न करने पर कैंसिल हो सकता है ITR
आप चाहे नौकरीपेशा हों या बिजनेस करते हों, अपनी कर देयता की जिम्मेदारी को समय से पूरा करना सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन इसके लिए केवल आईटीआर फाइल करना ही काफी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई भी करना होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न के सत्यापन की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी है। यह नियम 1 अगस्त, 2022 और उसके बाद लेट फीस के साथ दाखिल किए गए सभी ITR पर लागू होगा। हालांकि 31 जुलाई, 2022 तक दाखिल किए गए आईटीआर के लिए फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों की समय सीमा पहले की तरह जारी है।आईटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति नियत तारीख से पहले अपने आईटीआर को सत्यापित करने में विफल रहता है, तो वह देरी का कारण बताते हुए कर विभाग के साथ फिर से माफी मांग सकता है। यदि यह अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो आपका रिटर्न सत्यापित किया जाएगा।