जेडीए ने इक्कीस बीघा भूमि पर तीन नवीन अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त
जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-04 में आदिनाथ नगर के भूखण्ड संख्या-एस2 में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बने बेसमेन्ट$04 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। लालबहादुर नगर के भूखण्ड संख्या-एस 50, 51 में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बने बेसमेन्ट$04 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-14 में निजी खातेदारी करीब 21 बीघा कृषि भूमि पर 03 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णत: ध्वस्त किया गया।
दो स्थानों पर अवैध बिल्डिंगों को किया सील
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित एस.एल.मार्ग जयपुरिया अस्पताल लिंक रोड़ पर आदिनाथ नगर के भूखण्ड संख्या- एस2 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति केे व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट$04 मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बन्द करवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीे हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक: उक्त बेसमेन्ट$04 मंजिला अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो, शटर पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। जेडीए द्वारा जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित लालबहादुर नगर के भूखण्ड संख्या- एस 50, 51 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति केे व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट$04 मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बन्द करवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीे हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर उक्त बेसमेन्ट$04 मंजिला अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो, शटर पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई । जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही उपनियंत्रक-प्रवर्तन-द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-04, 01, तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। इसी प्रकार जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित बासेड़ी रोड़, भाटेड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में करीब 05 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘पवन वाटिका’’ के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रैवल सडक़ें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।