किशोर बियानी ग्रुप की कंपनी फ्यूचर रिटेल दिवालिया घोषित
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने कर्ज में डूबी किशोर बियानी ग्रुप की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की बैंक ऑफ इंडिया की अपील को स्वीकार कर लिया है। साथ ही इस बारे में अमेजन की आपत्ति खारिज करते हुए विजय कुमार अय्यर को एफआरएल का समाधान पेशेवर नियुक्त किया है।
NCLT की मुंबई बेंच के इस फैसले से फ्यूचर रिटेल समूह के मालिक किशोर बियाणी और अमेजन को झटका लगा है। इसी साल अप्रैल में बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अपील की थी। अप्रैल में फ्यूचर रिटेल 3,493 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक गई थी। 12 मई को अमेजन ने इस मामले में हस्तक्षेप की अपील दायर की थी। उसने कहा था कि यह बैंक ऑफ इंडिया और फ्यूचर रिटेल के बीच सांठगांठ है। इसलिए इस मामले को अभी शुरू करना उसके अधिकारों के साथ समझौता होगा। फ्यूचर रिटेल अपने कर्जदारों के साथ कुल 5,322 करोड़ रुपये का भुगतान करने में चूक गई है। अमेजन के साथ विवाद और अन्य कारणों से वह कर्जदारों का कर्ज नहीं चुका पाई।