यहां जानें ऑनलाइन ITR फाइल करने की आसान प्रोसेस
वित्तीय वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख आ गई है। करदाता को 31 जुलाई 2024 तक आईटीआर फाइल करना होगा। इसका मतलब है कि अभी रिटर्न फाइल करने के लिए 2 महीने का समय है।कई करदाता ने रिटर्न फाइल कर दिया है। वहीं सैलरीड टैक्सपेयर फॉर्म-16 का इंतजार कर रहे हैं। फॉर्म-16 जारी होने के बाद ही रिटर्न फाइल करना चाहिए ताकि आईटीआर में किसी भी तरह की कोई गलती न ह।आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कुछ मिनटों में ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
स्टेप 1: आपको आयकर विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal) पर जाना होगा।
स्टेप 2: अब पैन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
स्टेप 3: इसके बाद असेसमेंट ईयर का सिलेक्शन करें। अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 सेलेक्ट करना होगा।
स्टेप 4: अब आपको इंडिविजुअल, HUF में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आईटीआर टाइप चुनना है। आपको बता दें कि आईटीआर 1 से 4 नंबर फॉर्म इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है।
स्टेप 5: आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपको बेसिक डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम और बाकी जानकारी को पूरा कपना होगा और नीचे दिए चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6: इसके बाद आपको सभी जानकारी को चेक करना होगा और सारी जानकारी सही होने पर रिटर्न फाइल को कंफर्म करें।
ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी
पैन कार्ड
आधार कार्ड
बैंक स्टेंटमेंट
फॉर्म 16
डोनेशन स्लिप
इंवेस्टमेंट, इन्श्योरेंस पॉलिसी या होम लोन पेमेंट का सर्टिफिकेट और रिसिप्ट
इंटरेस्ट सर्टिफिकेट