लैण्ड पूलिंग स्कीम के तहत अधिकारियों की बैठक सम्पन्न
जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-14 में टोंक रोड पर राजस्व ग्राम शिवदासपुरा, चन्दलाई व बरखेडा में लगभग 163.5 हैक्टेयर भूमि पर लैण्ड पूलिंग स्कीम तैयार किये जाने हेतु राजस्थान लैण्ड पूलिंग स्कीम एक्ट, 2016 की धारा 7(1) व राजस्थान लैण्ड पूलिंग स्कीम नियम, 2020 के प्रावधान संख्या-4 के तहत प्रस्तावित ड्राफ्ट लैण्ड पूलिंग स्कीम के हितधारको को प्रारूप योजना के प्रावधानों व प्रस्तावों की जानकारी दिये जाने हेतु दिनांक 17.02.2024 को जयपुर विकास प्राधिकरण में बैठक आयोजित की गयी, जिसमे उक्त राजस्व ग्रामो के सरपंचो सहित ड्राफ्ट योजना में आने वाली भूमियों के खातेदार उपस्थित हुये।
बैठक के दौरान निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान), वरिष्ठ नगर नियोजक (मा. प्लान), उपायुक्त, जोन-14 व अन्य अधिकारियो द्वारा प्रारूप योजना के प्रावधानों व प्रस्तावों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। टीपीएस योजना में खातेदारो की भूमि को सम्मिलित करते हुए पार्क, सुविधा क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत व जविप्रा हेतु 15 प्रतिशत भूमि (5 प्रतिशत ई.डब्ल्यू. एस/एल. आई, जी भूखण्ड सहित) व उपयुक्त रोड नेटवर्क का प्रावधान रखते हुए योजना विकसित की गयी है तथा शेष भूमि में समानुपात मे खातेदारो को दिये जाने हेतु विकसित भूखण्ड प्रस्तावित किये गये है। जविप्रा द्वारा आरक्षित रखे गये भूखण्डो की नीलामी से होने वाली आय से योजना के आन्तरिक विकास कार्य करवाये जावेगे। बैठक के दौरान ड्राफ्ट योजना के हितधारकों द्वारा योजना के संबंध मे सुझाव प्रदान किये गये कि योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जावे एवं निर्धारित समय सीमा में खातेदारों को विकसित भूखण्ड दिये जावे। हितधारकों को अवगत करवाया गया कि प्रारूप योजना अधिसूचित की जाकर 30 दिवस की अवधि मे आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जावेगे। आपत्ति / सुझावो पर समुचित निर्णय उपरान्त प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जावेगा।