सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड पर सुनाया बड़ा फैसला
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अधिकारियों के कार्यकाल से जुड़े मामले में इन्हें राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए बीसीसीआई के संविधान में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने बीसीसीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कूलिंग ऑफ पीरियड से जुड़े संविधान में संसोधन को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब गांगुली और जय शाह के कार्यकाल पर फिलहाल कोई संकट नहीं है। अब यह दोनों लगातार दूसरी बार अपने-अपने पद पर बने रहेंगे।दरअसल, बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उनके अधिकारियों को लगातार दो कार्यकाल तक बने रहने की इजाजत दी जाए। बोर्ड का कहना था कि राज्य क्रिकेट संघों में भी तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होने के कारण बीसीसीआई में उसके प्रमोशन में या दूसरे पदभार को ग्रहण करने में दिक्कतें आती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एक कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो कार्यकाल के बाद ऐसा किया जा सकता है। इससे साफ है कि सौरव गांगुली और जय शाह आने वाले तीन साल तक अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं।