फिल्म 'आदिपुरुष' के बैन पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
प्रभास की फिल्म आदिपुरुष रिलीज होने से पहले से ही सुर्खियों में बनी हुई थी। फिल्म रिलीज होने के बाद इस पर विवाद बढ़ गया है। इसको लेकर मामला कोर्ट में भी जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष के निर्माताओं को बड़ा राहत दी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष का सीबीएफसी सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट का कहना है कि सीबीएफसी अपना काम करता है और उसकी ओर से जारी सर्टिफिकेट को चुनौती पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती।दरअसल आदिपुरुष अपने डायलॉग्स को लेकर ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। अब इस मामले में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून को फिल्म निर्माताओं को 27 जुलाई को उनके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था और केंद्र सरकार से फिल्म पर अपने विचार देने के लिए एक समिति बनाने को कहा था।फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर कुलदीप तिवारी और नवीन धवन सुनवाई कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल इन याचिकाओं में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए फिल्म को बैन करने की मांग की गई थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में इसका सीबीएफसी सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की याचिका लगाई गई थी।