हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांचा गाचीबोवली गांव में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के पास 400 एकड़ भूमि पर खुदाई कार्य पर रोक लगा दी है। यह क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बाद आया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी और सभी भूमि-समाशोधन गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया।

तेलंगाना सरकार द्वारा 26 जून, 2024 को जारी सरकारी आदेश (जीओ) 54 के कार्यान्वयन के खिलाफ जनहित याचिकाएँ दायर की गई थीं, जो तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड (टीजीआईआईसी) को भूमि आवंटन की सुविधा प्रदान करती है। पर्यावरण गैर-लाभकारी वाता फाउंडेशन ईएनपीओ, जिसका प्रतिनिधित्व इसके संस्थापक ट्रस्टी उदय कृष्ण पेड्डीरेड्डी और सेवानिवृत्त वैज्ञानिक कलापाल बाबू राव कर रहे हैं, ने तर्क दिया कि भूमि को संरक्षित पारिस्थितिक आवास के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए रविचंद्र ने तर्क दिया कि यह भूमि एक आरक्षित वन का हिस्सा है, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों सहित विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि वन भूमि की पहचान सरकारी रिकॉर्ड के बजाय इसकी पारिस्थितिक विशेषताओं से होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र में दो झीलें, 'मशरूम रॉक' जैसी अनोखी चट्टानें और चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर, स्टार कछुए और भारतीय रॉक अजगर जैसी प्रजातियाँ हैं।

याचिकाकर्ताओं के आरोप

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने 30-40 जेसीबी उत्खननकर्ताओं का उपयोग करके वनों की कटाई की अनुमति देने से पहले एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने में विफल होकर पर्यावरण नियमों को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्र की जैव विविधता के बड़े पैमाने पर विनाश से हैदराबाद के वित्तीय जिले में पारिस्थितिक आपदा हो सकती है। उन्होंने मांग की कि भूमि को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए और कानूनी संरक्षण में रखा जाए।

याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज करते मंत्री 

राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी ने तर्क दिया कि भूमि को वन भूमि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और इसे औद्योगिक उपयोग के लिए नामित किया गया है। ऐतिहासिक अभिलेखों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि निजाम काल के दौरान 'कांचा भूमि' के रूप में जानी जाने वाली भूमि को पहले 2003 में विकास उद्देश्यों के लिए आईएमजी भारत को आवंटित किया गया था। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि यह क्षेत्र आरक्षित वन के रूप में योग्य है, और आस-पास के इलाकों में ऊंची इमारतों की मौजूदगी की ओर इशारा किया। समय की कमी के कारण, उच्च न्यायालय ने मामले को गुरुवार दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया और अगली सुनवाई तक सभी खुदाई गतिविधियों को रोकने के अपने निर्देश को बरकरार रखा। 

विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं क्योंकि छात्र तेलंगाना सरकार की भूमि विकास योजनाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ (UoHSU) के नेतृत्व में, प्रदर्शनकारी पर्यावरण संबंधी चिंताओं और विश्वविद्यालय की अखंडता के लिए संभावित खतरों का हवाला देते हुए कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसा के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और वामपंथी दलों के नेताओं ने कैंपस में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया