अमेरिका 26/11 हमले के आरोपी को प्रत्यर्पित करने पर हुआ सहमत
अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी गई है। राणा को लेकर कैलिफोर्निया की कोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2008 के हमले के बाद आरोपी में किसी प्रकार का डर नहीं था। वह आराम में था। इतना ही नहीं वह चाहता था कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) को पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया जाए।भारत ने 10 जून, 2020 को प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी।यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की मजिस्ट्रेट जज जैकलीन चूलजियान ने 16 मई को 48 पेज के आदेश में कहा कि न्यायालय ने अनुरोध के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की है। उन पर एवं सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का निष्कर्ष है कि राणा उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण योग्य है, जिसमें उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है। आदेश बुधवार को जारी किया गया।