बिना गुणवत्ता प्रमाण पत्र के आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर रोक
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अंतर मंत्रालयी परिषद् की ओर से शिपमेंट्स को निर्यात की मंजूरी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के निर्यात निरीक्षण परिषद् की ओर से गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही मिल सकेगी।गेहूं और आटे के निर्यात पर पहले से जारी प्रतिबंध के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को मैदा, सूजी और साबूत आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की ओर से सोमवार को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जब गेहूं के आटे, मैदा और सूजी के कारोबारी बिना क्वालिटी सार्टफिकेट के इसे निर्यात नहीं कर सकेंगे।
डीजीएफअी की ओर से सोमवार को हा गया है कि गेहूं का आटा, मैदा, सूजी और साबुत आटा के निर्यात पर प्रतिबंधन नहीं है पर इन चीजों के निर्यात के लिए अंतर मंत्रालयी समिति की मंजूरी लेनी जरूरी होगी।सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक ये प्रतिबंध आने वाले रविवार से प्रभावी होगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आठ अगसत से 14 अगस्त के बीच मैदा और सूजी के उन खेपों को निर्यात की अनुमति दी जाएगी जिन जहाजों पर लोडिंग अधिसूचना जारी होने के पहले ही शुरू हो गई है।