नगरीय निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक का प्रावधान नहीं
भोपाल | राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि एक ही मंच से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभा होने की स्थिति में महापौर तथा पार्षद के प्रकरण में व्यय का विभाजन व्यय की अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा।राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगरीय निकाय निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार प्रचारक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।सचिव सिंह ने बताया कि महापौर के अभ्यर्थी के प्रकरण में सम्पूर्ण निकाय क्षेत्र की सीमा तथा पार्षद के अभ्यर्थी के प्रकरण में उसके वार्ड की सीमा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। एक ही मंच से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभा होने की स्थिति में महापौर तथा पार्षद के प्रकरण में व्यय का विभाजन व्यय की अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा।